बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर विराट कोहली की नाबालिग बेटी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर रेप की धमकी पोस्ट करने के आरोप में हैदराबाद निवासी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ ने सोमवार को शिकायतकर्ता, कोहली के प्रबंधक अक्विलिया डिसूजा द्वारा रामनागेश अकुबथिनी के खिलाफ आरोपों को छोड़ने की सहमति देने के बाद मामले को खारिज कर दिया।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद से स्नातक अकुबथिनी पर 24 अक्टूबर, 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप मैच हारने के बाद कोहली और शर्मा की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था।
उसके खिलाफ 8 नवंबर, 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (शील भंग/यौन उत्पीड़न), 506 (आपराधिक धमकी), 500 (मानहानि) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत
अकुबथिनी को मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 11 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय अदालत ने उसे नौ दिन बाद जमानत दे दी थी।
उसने फरवरी 2022 में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए एचसी का रुख किया। वह एक मेधावी छात्र था और जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में रैंक-धारक था और नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन मामला उसके करियर में बाधा बन रहा था, उसने दलील दी।
सोमवार को शिकायतकर्ता ने एक हलफनामा दायर कर मामले को खारिज करने की सहमति दी। तदनुसार, एचसी ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।