बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा, “मुख्य न्यायाधीश (न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय) के निर्देश पर, हाई कोर्ट परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है।”

यह निर्णय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। मार्च 2018 में, राज्य सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों और डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगाया था। हाई कोर्ट की हालिया कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है और अन्य संस्थानों के लिए अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

हाई कोर्ट परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आने और कोर्ट के कर्मचारियों, वकीलों और आगंतुकों के बीच अधिक टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक स्वागत योग्य कदम है, जो महाराष्ट्र और पूरे भारत में बढ़ती चिंता का विषय रहा है।

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