काला धन अधिनियम के तहत अनिल अंबानी को कारण बताओ नोटिस पर अस्थायी रोक जारी रहेगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर विभाग द्वारा काला धन अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को जारी कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग पर अंतरिम रोक लगा दी।

जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने की मांग को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका को 28 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया और आईटी विभाग को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।

एचसी ने सितंबर 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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इस साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने अदालत को सूचित किया कि विभाग ने बाद में उनके मुवक्किल को जुर्माना मांग नोटिस भी जारी किया।

कोर्ट ने इसके बाद डिमांड नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी।

बुधवार को जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो आईटी विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने संशोधित याचिका के जवाब में “व्यापक हलफनामा” दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

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शर्मा ने कहा, “प्रतिवादी के रूप में कुछ और आईटी अधिकारियों को जोड़कर याचिका में संशोधन किया गया है और (याचिकाकर्ता) ने कुछ नए दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। विभाग एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहता है।”

कोर्ट ने 21 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, “याचिका को 28 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। पहले पारित किए गए अंतरिम आदेश – कारण बताओ नोटिस पर रोक और जुर्माने की मांग – अगले आदेश तक जारी रहेंगे।”

आईटी विभाग ने 8 अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर करों में 420 करोड़ रुपये की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था।

आईटी नोटिस में कहा गया है कि उद्योगपति पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

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विभाग ने अंबानी पर “जानबूझकर” चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने “जानबूझकर” अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया।

अंबानी ने अपनी याचिका में दावा किया कि काला धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था और कथित लेनदेन आकलन वर्ष 2006-2007 और 2010-2011 के थे।

उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम के प्रावधानों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है।

आईटी विभाग के नोटिस के अनुसार, अंबानी बहामास स्थित “डायमंड ट्रस्ट” और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स-निगमित नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (NATU) के “आर्थिक योगदानकर्ता के साथ-साथ लाभकारी मालिक” थे।

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उसने कहा कि वह अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में इन विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने में विफल रहा और इसलिए काला धन अधिनियम का उल्लंघन किया।

2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद यह अधिनियम नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया था।

आईटी अधिकारियों ने दो स्विस बैंक खातों में अघोषित धन का कुल मूल्य 8,14,27,95,784 रुपये (814 करोड़ रुपये) और इस राशि पर देय कर 4,20,29,04,040 रुपये (420 करोड़ रुपये) का आकलन किया।

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