हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को हनुमान जयंती समारोह के दौरान शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को हनुमान जयंती समारोह के दौरान शांति बनाए रखने में राज्य पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए आम जनता को आश्वस्त करने का आदेश दिया जा रहा है कि वे सुरक्षित हैं और किसी तरह की गड़बड़ी से प्रभावित नहीं होंगे.

पिछले सप्ताह रामनवमी के जुलूस के दौरान और बाद में हावड़ा और हुगली जिलों में कुछ स्थानों पर दो गुटों के बीच झड़प हुई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, गुरुवार को हनुमान जयंती की रैलियां निकालने पर किसी भी तरह की शांति भंग से बचने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया।

अदालत ने केंद्र को राज्य से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी तैनाती के लिए त्वरित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

महाधिवक्ता एस एन मुखर्जी ने अदालत को बताया कि राज्य में हनुमान जयंती रैलियां आयोजित करने के लिए पुलिस को करीब 2,000 आवेदन मिले हैं।

यह आदेश पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है।

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