भाई की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े करने वाले को उम्रकैद की सजा

ठाणे जिला अदालत ने बुधवार को एक 34 वर्षीय व्यक्ति को 2018 में अपने भाई की नृशंस हत्या और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी साइमन पत्रव पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं और उसे दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि ठाणे जिले के भायंदर निवासी साइमन पत्राव बेरोजगार था और पैसे को लेकर अपने बड़े भाई विल्फ्रेड पात्रव (35) से झगड़ा करता था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि साइमन के एटीएम से 20,000 रुपये निकालने के बाद 3 और 4 अप्रैल, 2018 की रात भाइयों के बीच झगड़ा हुआ।

READ ALSO  कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत नामंजूर की

गुस्से में, साइमन ने विल्फ्रेड को चाकू से गोद कर मार डाला। अदालत को बताया गया कि उसने शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके अंगों को एक प्लास्टिक की थैली में भर दिया, जिसे जाने से पहले उसने अपने घर के बाथरूम में फेंक दिया।

आरोपी ने बाद में अपने दूसरे भाई को घटना की जानकारी दी जिसने पुलिस को सूचित किया।

साइमन को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया।

धमाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 17 गवाहों का परीक्षण किया।

READ ALSO  हाईकोर्ट का आदेश: क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन से इनकार प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, मोबाइल यूज़र के खिलाफ लोक अदालत का आदेश रद्द
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles