स्थानीय बीजेपी नेता पाशुपति नाथ सिंह की हत्या के तीन साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने गुरुवार को सुनाया।
अधिवक्ता प्रेम प्रकाश गौतम ने बताया कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा फैलाने के आरोप में दोषी ठहराया और शुक्रवार को उन्हें उम्रकैद की सजा दी गई।
घटना 12 अक्टूबर 2022 की रात की है जब पाशुपति नाथ सिंह ने अपने घर के पास एक देशी शराब की दुकान पर खुलेआम शराब पीने का विरोध किया था और युवकों को ऐसा न करने की सलाह दी थी। गौतम ने बताया, “विवाद इतना बढ़ गया कि थोड़े ही समय में 30 से 40 लोगों ने पाशुपति सिंह पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।”
हंगामा सुनकर उनका बेटा रंजन सिंह उन्हें बचाने पहुंचा, जिसे भी बुरी तरह पीटा गया। गंभीर रूप से घायल पिता-पुत्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाशुपति सिंह को मृत घोषित कर दिया।
रंजन सिंह ने कई महीनों तक इलाज कराने के बाद अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखी। पुलिस ने इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 16 की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ मुकदमा चला। बाकी दो आरोपियों के खिलाफ ट्रायल अभी भी जारी है।