बीड सरपंच हत्या: आरोपी सुदर्शन घुले को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बीड सरपंच हत्या मामले में हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपी सुदर्शन घुले को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह फैसला शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत ने सुनाया, जहां घुले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए।

मसजोग के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को दुखद तरीके से अपहरण कर लिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस घटना की वजह देशमुख द्वारा इलाके में एक ऊर्जा फर्म को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की योजना को विफल करना था। उनकी हत्या के जवाब में अधिकारियों ने हत्या और जबरन वसूली के आरोप दर्ज किए हैं।

जांच के बाद देशमुख की हत्या के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीक कराड को जबरन वसूली मामले से संबंधित संदेह के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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