बालिग बेटी CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती, जब तक कि वह खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने एक फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत बेटियों को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता उनके बालिग होने की उम्र (18 वर्ष) से आगे जारी नहीं रखा जा सकता।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह तभी संभव है जब बेटी किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

7 नवंबर, 2025 को सुनाए गए एक फैसले में, न्यायमूर्ति वृषाली वी. जोशी ने एक पिता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन (revision application) को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने पिता की देनदारी को उसकी दो बेटियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सीमित कर दिया।

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मामले की पृष्ठभूमि

आवेदक (पिता) ने यवतमाल फैमिली कोर्ट द्वारा 2 दिसंबर, 2022 को पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 25/2023 दायर किया था।

फैमिली कोर्ट ने याचिका संख्या E-6/2020 में, आवेदक को उसकी दो बेटियों (हाईकोर्ट में आवेदन के समय 17 और 15 वर्ष की आयु) को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। आदेश में आवेदक को याचिका की तारीख (22 जुलाई, 2013) से आदेश की तारीख तक 3,000/- रुपये प्रति माह प्रत्येक बेटी को और उसके बाद 5,000/- रुपये प्रति माह प्रत्येक बेटी को “आदेश की तारीख से लेकर उनकी शादी होने या कमाई शुरू करने, जो भी पहले हो, तक” भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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आवेदक ने इस आदेश को विशेष रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि यह बेटियों को “उनके बालिग होने के बाद भी” गुजारा भत्ता प्रदान करता है।

पक्षकारों की दलीलें

आवेदक के वकील, श्री एम.आई. धात्रक ने आग्रह किया कि फैमिली कोर्ट का आदेश Cr.P.C. की धारा 125 के तहत पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि “Cr.P.C. की धारा 125 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन बच्चों को गुजारा भत्ता दिया जाए जो बालिग हो चुके हैं और किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ नहीं हैं।”

आवेदक ने तर्क दिया कि उसकी बेटियों (गैर-आवेदक) का मामला Cr.P.C. की धारा 125(1)(c) के अंतर्गत नहीं आता है, और इसलिए फैमिली कोर्ट के आदेश को उस हद तक संशोधित करने की प्रार्थना की।

गैर-आवेदकों (पत्नी और दो बेटियों) को नोटिस तामील हो गया था, लेकिन वे हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। मामले की सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में की गई।

कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण आवेदन में विचार के लिए एक “बहुत छोटा प्रश्न” तैयार किया: “क्या कोई बेटी बालिग होने के बाद अपने पिता से Cr.P.C. की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है?”

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कोर्ट ने Cr.P.C. की धारा 125(1)(c) के प्रासंगिक प्रावधान को उद्धृत किया, जो यह प्रावधान करता है कि पर्याप्त साधन वाला कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है: “(c) उसका धर्मज या अधर्मज बच्चा (विवाहित बेटी न हो) जो बालिग हो गया है, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या…”

इस प्रावधान के आधार पर, फैसले में कहा गया, “Cr.P.C. की धारा 125 के तहत कार्यवाही में, एक बालिग बेटी अपने पिता के अविवाहित बेटी के भरण-पोषण के दायित्व पर भरोसा करते हुए गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती है।”

हाईकोर्ट ने अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य ((2021) 13 SCC 99) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी स्थिति का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि “एक अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act) की धारा 20 के तहत गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है” और एक फैमिली कोर्ट “उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत उसके अधिकार को लागू करके” बालिग होने के बाद भी अविवाहित बेटी को गुजारा भत्ता दे सकती है।

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हालांकि, उस प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिसके तहत मूल आदेश पारित किया गया था, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “Cr.P.C. की धारा 125(c) के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, फैमिली कोर्ट द्वारा बालिग होने के बाद और गैर-आवेदक नंबर 2 और 3 की शादी होने तक गुजारा भत्ता देने के आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है।”

आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश पारित किया: “फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि गैर-आवेदक नंबर 2 और 3 को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता उनके बालिग होने तक जारी रहेगा।”

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