छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 में किए गए संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि सरकार पदोन्नति नियमों में संशोधन
