आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ₹3 लाख या उससे अधिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों को वाणिज्यिक न्यायालयों में सुना जाना चाहिए, न कि सामान्य दीवानी न्यायालयों में। यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति आर. रघुनंदन राव और न्यायमूर्ति एन. हरिनाथ की खंडपीठ ने सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 740/2024 में 4 जुलाई, 2024 को दिया।
