आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में NEET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही 17 वर्ष की आयु मानदंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि कर दी है।
तत्काल याचिका ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों के विनियमन 4 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसके अनुसार एनईईटी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।
हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को मास्टर अली साईं दीपक बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य निर्णयों में निपटाया गया है और उक्त विनियमन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।
इस प्रकार देखते हुए, खंडपीठ ने तत्काल याचिका को खारिज कर दिया।
शीर्षक: मेकला हिम अन्विथा बनाम यूओआई
केस नंबर डब्ल्यूपी नंबर 6808 ऑफ 2023