आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट  ने हाल ही में NEET परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट  ने पहले ही 17 वर्ष की आयु मानदंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि कर दी है।

तत्काल याचिका ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों के विनियमन 4 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसके अनुसार एनईईटी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है।

READ ALSO  राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई वादी के वकील की बीमारी के कारण स्थगित

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को मास्टर अली साईं दीपक बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य निर्णयों में निपटाया गया है और उक्त विनियमन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।

इस प्रकार देखते हुए, खंडपीठ ने तत्काल याचिका को खारिज कर दिया।

READ ALSO  ऐतिहासिक: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ CJI का पद सम्भालने वाले इकलौते पिता-पुत्र होंगे

शीर्षक: मेकला हिम अन्विथा बनाम यूओआई

केस नंबर डब्ल्यूपी नंबर 6808 ऑफ 2023

Related Articles

Latest Articles