आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को जमानत दे दी

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी।

अदालत ने नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “ए37 (नायडू) को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है, और याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।”

हालाँकि, कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने या सार्वजनिक रैलियों और बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करने जैसी अंतरिम जमानत की शर्तें 28 नवंबर तक लागू रहेंगी।

READ ALSO  नोटरीकृत विवाह और तलाक अवैध है: केंद्र ने ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी

हाई कोर्ट ने कहा कि 29 नवंबर से इन शर्तों में ढील दी जाएगी.

इसके अलावा, अदालत ने नायडू को अपनी मेडिकल रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

इससे पहले 16 नवंबर को इस मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पी सुधाकर रेड्डी और नायडू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्दार्थ लूथरा की लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए फ़िशिंग हमलों के बाद फ़र्जी सुप्रीम कोर्ट वेबसाइटों के प्रति आगाह किया

नायडू की हाल ही में हैदराबाद के एल वी प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई।

उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है।

नायडू को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईसी को घोषित अपराधियों के नाम अपलोड करने के लिए सार्वजनिक मंच विकसित करने को कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles