अम्बेडकर ने “कॉलेजियम प्रणाली” को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि जजों की नियुक्ति में CJI का प्रभुत्व खतरनाक हो सकता है

भारतीय न्यायिक नियुक्ति प्रणाली को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। कॉलेजियम प्रणाली हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व वाली कार्यपालिका के निशाने पर आई है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई  चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली न्यायपालिका ने इसका बचाव किया है। 

नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में देश भर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 25 नामों को वापस कर दिया। 

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अनुशंसित नामों पर कार्रवाई करने में केंद्र की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की थी।

क्या कहता है संविधान?

संविधान के  अनुच्छेद 124(2) के अनुसार , “सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। और जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पद धारण करेगा: बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा 

अनुसार अनुच्छेद 217(1) के अनुसार , “उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और एक अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के मामले में पद धारण करेंगे, जैसा कि अनुच्छेद 224 में प्रदान किया गया है, और किसी भी अन्य मामले में, जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है”

चीजें कैसे बदलीं?

हमारे गणतंत्र के शुरुआती वर्षों में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बहुत कम बहस हुई थी। हालाँकि, 1970 और 1980 के बीच, हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठने लगे, विशेष रूप से केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच नियमित झगड़े के आलोक में, और 1980 में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मुद्दे पर फ्लैश प्वाइंट आया, जिसे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले के रूप में जाना जाता है, जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की प्रधानता को मान्यता दी और यह भी माना कि अनुच्छेद 124 में “परामर्श” शब्द का अर्थ सहमति नहीं है।

कॉलेजियम प्रणाली ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिय जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (सेकेंड जजेज केस) का निर्णय आया, जिसमे सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायिक नियुक्ति की संवैधानिक योजना पर फिर से विचार किया और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पूर्व के निर्णय को खारिज कर दिया। 

1993 के फैसले के अनुसार, कॉलेजियम की अंतिम सिफारिश तीन कारणों से भारत सरकार के लिए बाध्यकारी है। 

पहला यह कि न्यायाधीशों का चयन एक ‘एकीकृत-भागीदारी-परामर्श प्रक्रिया’ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका से अलगाव को बनाए रखने के लिए इसे कॉलेजियम द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। 

दूसरा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में सीजेआई/न्यायाधीशों के साथ “परामर्श के बाद” वाक्यांश प्रकट होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की प्राथमिकता नहीं होती है। उत्तरार्द्ध केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं। 

अंत में, क्योंकि संवैधानिक अदालतों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं, और उनका परामर्श अनिवार्य है, राष्ट्रपति उनकी सलाह को अनदेखा या अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

1998 का ​​तीसरा न्यायाधीश मामला [1998 के विशेष संदर्भ 1 में] भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 1998 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर नारायनन के अनुराध पर दिया गया था। 

राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक इकाई जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, और इसी तरह की सिफारिशों को बनाने की विधि पर विस्तार से चर्चा की। परामर्श लेने वाले व्यक्ति के विवेक पर सिफारिश नहीं है, लेकिन साथियों के साथ आंतरिक परामर्श लिखित रूप में किया जाना चाहिए, और सिफारिश आंतरिक परामर्श के अनुसार की जानी चाहिए। आंतरिक परामर्श वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम को संदर्भित करता है।

NJAC

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम 2014 ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया। हालाँकि, 16 अक्टूबर 2015 को, सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक संशोधन और NJAC अधिनियम को पलट दिया, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के न्यायाधीशों की दो दशक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल किया। 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि NJAC कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है, जो संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर है, जिसे बदलने के लिए संसद अधिकृत नहीं है। 

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता का अभाव है, जिसे न्यायपालिका सुधार करेगी।

संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावित कॉलेजियम

23 और 24 मई 1949 को, भारत की संविधान सभा, जिसने संविधान को अधिनियमित और अपनाया, ने वर्तमान अनुच्छेद 124 (तत्कालीन संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 103) पर बहस की।

बी पोकर साहिब बहादुर, मद्रास उच्च न्यायालय के एक प्रसिद्ध वकील ने संविधान सभा के समक्ष दो संशोधन पेश किये

सर्वोच्च न्यायालय के लिए:

   “अनुच्छेद 103 के खंड (2) और खंड (2) के पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

     ‘(2) भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से परामर्श के बाद उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट से की जाएगी।; और भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के जजों और राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक न्यायाधीश अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहेगा।”

उच्च न्यायालय के लिए:

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि अनुच्छेद 193 (1) को निम्नलिखित शब्दों में लिखा जा सकता है। 

“उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।”

पोकर ने अपने संशोधन का समर्थन करते हुए तर्क दिया:

यह सर्वोच्च महत्व का है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि उनका अस्तित्व या उनकी नियुक्ति राजनीतिक विचारों या राजनीतिक दल की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसी नियुक्तियों पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। …….. न्यायाधीशों को इन सभी राजनीतिक विचारों से ऊपर होना चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मैं प्रस्तुत करता हूं कि निर्धारित प्रक्रिया में उल्लिखित मुख्य शर्तों में से एक, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति है, को पूरा किया जाना चाहिए। 

मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान, कि यह सर्वोच्च महत्व का है कि राष्ट्रपति को न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए, बल्कि उनके सहयोगियों, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले उनकी सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में CJI की सर्वोच्चता पर डॉ. अम्बेडकर ने क्या कहा?

सभी संशोधनों का सारांश देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा:

अब, श्रीमान, इस अनुच्छेद में पेश किए गए अनगिनत संशोधनों के संबंध में वास्तव में तीन मुद्दे उठाए गए हैं। पहला यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? अब इस विशेष मामले से संबंधित विभिन्न संशोधनों को समूहीकृत करते हुए, मुझे तीन अलग-अलग प्रस्ताव मिलते हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जानी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां संसद द्वारा दो-तिहाई मतों की पुष्टि के अधीन होनी चाहिए; और तीसरा सुझाव यह है कि उन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए।

कॉलेजियम को खारिज करते हुए डॉ अंबेडकर ने कहा:

“सदन में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और स्वयं में सक्षम भी होना चाहिए और सवाल यह है कि इन दोनों वस्तुओं को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। इस मामले में दो अलग-अलग तरीके हैं जो अन्य देशों में शासित हैं। ग्रेट ब्रिटेन में नियुक्तियाँ क्राउन द्वारा की जाती हैं, बिना किसी प्रकार की सीमा के, जिसका अर्थ उस समय की कार्यपालिका द्वारा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके विपरीत व्यवस्था है, उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ राज्य के अन्य कार्यालयों के अधिकारी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट की सहमति से बनाए जाएंगे। 

मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहां उत्तरदायित्व की भावना उस हद तक नहीं बढ़ी है जिस हद तक हम इसे संयुक्त राज्य में पाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़ना खतरनाक होगा, किसी प्रकार के आरक्षण या सीमा के बिना, यानी केवल उस समय की कार्यपालिका की सलाह पर। 

इसी तरह, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक नियुक्ति जिसे कार्यपालिका करना चाहती है, विधानमंडल की सहमति के अधीन करना भी एक बहुत उपयुक्त प्रावधान नहीं है। जटिल होने के अलावा, इसमें नियुक्ति के राजनीतिक दबाव और राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने की संभावना भी शामिल है। 

इसलिए मसौदा लेख एक बीच का रास्ता दिखाता है। यह नियुक्ति करने के मामले में राष्ट्रपति को सर्वोच्च और पूर्ण प्राधिकारी नहीं बनाता है। यह विधानमंडल के प्रभाव को भी आयात नहीं करता है। लेख में प्रावधान यह है कि ऐसे व्यक्तियों से परामर्श किया जाना चाहिए जो पूर्व परिकल्पना हैं, इस प्रकार के मामलों में उचित सलाह देने के योग्य हैं, और मेरा निर्णय है कि इस प्रकार के प्रावधान को इस समय के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का प्रभुत्व खतरनाक

डॉ. आंबेडकर ने कॉलेजियम प्रणाली को फिर खारिज करते हुए कहा:

मुख्य न्यायाधीश की सहमति के सवाल के संबंध में, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उस प्रस्ताव की वकालत करते हैं, वे मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता और उनके फैसले की मजबूती दोनों पर ही भरोसा करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन आखिरकार मुख्य न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें सभी कमियां, सभी भावनाएं और सभी पूर्वाग्रह हैं जो हम आम लोगों के पास हैं; और मुझे लगता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक रूप से वीटो की अनुमति देना वास्तव में मुख्य न्यायाधीश को अधिकार हस्तांतरित करना है जिसे हम राष्ट्रपति या तत्कालीन सरकार में निहित करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव है।

आगे की राह

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों को बहाल करना मुश्किल नहीं है अगर दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने के इच्छुक हैं। हालांकि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जिसमें सरकार के खिलाफ जाने वाले एक बड़े फैसले को राजनीतिक नेतृत्व न्यायपालिका की शत्रुता के परिणाम के रूप में चित्रित करता है, न कि योग्यता के आधार पर। 

न्यायपालिका के लिए एक विकल्प यह है कि वह कॉलेजियम के संचालन के तरीके में सुधार की प्रक्रिया शुरू करे या उससे सहमत हो या NJAC की संरचना और संस्कृति को संशोधित करे, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल नहीं थी।

द्वारा-

रजत राजन सिंह एडिटर इन चीफ लॉ ट्रेंड एवंइलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। 

विचार व्यक्तिगत हैं।

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