इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न केवल क्रिमिनल केसों की नकल जारी की जाए, बल्कि सिविल मामलों की नकल भी प्रदान की जाए।
यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अब तक गर्मियों की छुट्टियों में सिविल मामलों में आदेश की सत्यापित प्रतियां जारी नहीं की जाती थीं। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि सिविल मामलों में नकल जारी करने की कोई तात्कालिकता नहीं होती, जबकि क्रिमिनल मामलों में यह प्रक्रिया जारी रहती थी।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट किया कि सभी जिला अदालतों का नकल विभाग जून के महीने में खुला रहता है। बावजूद इसके, सिविल मामलों की नकल जारी करने में देरी की जाती थी। इस असमानता को समाप्त करने और क्रिमिनल व सिविल मामलों में समानता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी सिविल और क्रिमिनल मामलों की नकल उपलब्ध कराना अब जिला अदालतों की जिम्मेदारी होगी।