इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक शराब और भांग की दुकानों के आवंटन पर रोक लगाई

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लॉटरी प्रणाली के माध्यम से शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक प्रभावी रहेगा।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सीतापुर के रामचंद्र और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने शराब की दुकानों के पुनर्आवंटन के संबंध में एक नए सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।

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न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है।

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इस अंतरिम आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवंटन प्रक्रिया हाईकोर्ट द्वारा कानूनी जांच के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो।

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