इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक शराब और भांग की दुकानों के आवंटन पर रोक लगाई

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लॉटरी प्रणाली के माध्यम से शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक प्रभावी रहेगा।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सीतापुर के रामचंद्र और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने शराब की दुकानों के पुनर्आवंटन के संबंध में एक नए सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने एमसीडी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शहर में अवैध कूड़ा डंपिंग न हो, दोषी उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है।

Video thumbnail

इस अंतरिम आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवंटन प्रक्रिया हाईकोर्ट द्वारा कानूनी जांच के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles