इलाहाबाद हाईकोर्ट में छात्रा की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक पत्र याचिका में प्रयागराज के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की नौवीं कक्षा की छात्रा की दुखद आत्महत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है। वकील गौरव द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में छात्रा के आत्महत्या करने के निर्णय के पीछे स्कूल प्रशासन द्वारा कथित उत्पीड़न को मुख्य कारण बताया गया है, जिससे स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और निजी शैक्षणिक संस्थानों में नाबालिगों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की व्यापक मांग उठ रही है।

छात्रा द्वारा छोड़े गए हृदय विदारक सुसाइड नोट में स्कूल में उसके साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में उसकी व्यथा और स्कूल को बंद करने की उसकी अंतिम इच्छा व्यक्त की गई है। द्विवेदी की याचिका में न केवल न्याय की मांग की गई है, बल्कि व्यवस्थागत बदलाव की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से छात्र कल्याण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।

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सुधार की मांग को और तेज करते हुए, याचिका में प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट से निजी स्कूलों में उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है, जिसमें कमजोर नाबालिगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दुखद घटना ने शैक्षिक ढांचे के भीतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों पर जांच को तेज कर दिया है, जिससे स्कूलों में समर्पित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

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याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार से एक निर्देश की वकालत कर रहा है जो राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की उपस्थिति को अनिवार्य करेगा। इस तरह के उपाय को उन छात्रों का पता लगाने और उनकी सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे संभावित त्रासदियों को रोका जा सकता है।

28 अक्टूबर को स्थानीय मीडिया के माध्यम से सामने आई इस घटना ने लोगों में रोष पैदा कर दिया है और निजी शैक्षणिक प्रथाओं की कठोर निगरानी की मांग की है। याचिका में जोर दिया गया है कि इन सेटिंग्स के भीतर नाबालिगों के उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और निजी संस्थानों को पोषण और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए याचिका में एक नए सरकारी परिपत्र के कार्यान्वयन की भी सिफारिश की गई है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को पेशेवर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को उनके शैक्षणिक परिवेश में आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक तत्काल पहुँच प्राप्त हो।

इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है, जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शैक्षिक नीतियों को प्रभावित करेगा। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करके, न्यायालय के पास सुरक्षा उपायों को लागू करने का अवसर है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शैक्षणिक स्थान सभी छात्रों के लिए सुरक्षित और सहायक हों।

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