इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में श्रीमती अमीना जंग और अन्य बनाम फरीदी वक्फ थ्रू मुतवल्ली श्रीमती अनुष फरीदी खान और अन्य (सिविल पुनरीक्षण संख्या 22/2022) मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की अध्यक्षता में इस निर्णय ने वक्फ रजिस्टर से संपत्तियों को हटाने और वक्फ वसीयत के तहत लाभार्थियों
