कोई रिकॉर्ड नहीं कि कानून मंत्रालय ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा की पैरवी के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्त किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के 1 करोड़ फीस के दावे को किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अधिवक्ता अशोक पांडे द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को 1 करोड़ रुपये की कानूनी फीस और मुकदमेबाजी खर्चों के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के इस दावे का कोई सबूत नहीं है कि सरकार ने उनकी सेवाएं ली थीं।

मामले की पृष्ठभूमि

अशोक पांडे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, ने रिट याचिका (Writ-C No. 2000 of 2025) दाखिल कर 26 जुलाई 2024 को कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के न्यायिक विभाग द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया कि सरकार को छह मामलों के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहिए।

हालांकि, सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि उसने उनके मामलों के लिए उनकी सेवाएं नहीं ली थीं। सरकार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए उसके पास पहले से ही अधिवक्ताओं का एक व्यापक पैनल है। मंत्रालय के 26 जुलाई 2024 के पत्र में यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता का दावा पूर्णतः निराधार है।

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कानूनी मुद्दे

यह मामला मुख्य रूप से दो कानूनी पहलुओं पर केंद्रित था:

  1. कानूनी शुल्क के हकदारी का प्रश्न – क्या याचिकाकर्ता उन मामलों के लिए 1 करोड़ रुपये का शुल्क और खर्च मांगने का हकदार था, जिन्हें उसने स्वयं दायर किया था, जबकि सरकार ने औपचारिक रूप से उसे नियुक्त नहीं किया था?
  2. न्यायिक समीक्षा का दायरा – क्या अदालत को सरकार द्वारा वित्तीय दावे को अस्वीकार करने के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए, जब सरकार ने याचिकाकर्ता को औपचारिक रूप से नियुक्त ही नहीं किया था?
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कोर्ट का निर्णय और टिप्पणियां

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, न्यायालय ने पाया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कानून और न्याय मंत्रालय ने उनकी सेवाएं ली थीं। अदालत ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी मर्जी से मामले दायर किए थे और इसलिए सरकार पर उनके भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।

याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा:

“रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने याचिकाकर्ता को छह मामलों के लिए नियुक्त किया था। अतः, 26.7.2024 के पत्र में दिए गए कारणों को देखते हुए, हम इस याचिका में मांगी गई राहत प्रदान करने का कोई आधार नहीं देखते। यह याचिका पूरी तरह से निराधार है और इसे खारिज किया जाता है।”

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 134-ए के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति हेतु प्रमाण पत्र मांगा, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा:

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“हम इसे ऐसा मामला नहीं मानते जिसमें कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाए, क्योंकि हमारी राय में यह न तो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाता है और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न इसमें मौजूद है।”

इस निर्णय के साथ, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बिना किसी ठोस कानूनी आधार के सरकार से शुल्क की मांग करना न्यायोचित नहीं है।

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