इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा में अपने स्कूल से निकाले गए तीन छात्रों को राहत प्रदान की है, जिन्हें अपने टिफिन बॉक्स में मांसाहारी भोजन लाने पर स्कूल से निकाल दिया गया था। सबरा और तीन अन्य द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में, न्यायालय ने अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट को दो सप्ताह के भीतर बच्चों को किसी अन्य केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूल में दाखिला दिलाने का आदेश दिया है।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने स्कूल के निर्णय के कारण बच्चों के शिक्षा के अधिकार से समझौता किए जाने पर चिंता व्यक्त की। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रिंसिपल ने विशेष रूप से बच्चों द्वारा मांसाहारी भोजन लाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया।
न्यायालय के निर्देश में जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समय सीमा तक बच्चों के नए स्कूल में प्रवेश की पुष्टि करने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा। अनुपालन सुनिश्चित करने तथा किसी भी लंबित मुद्दे की समीक्षा के लिए मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है।