अवध बार एसोसिएशन के बैंक खाते सील: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में देरी पर किया आदेश

लखनऊ, 28 मई 2025 — अवध बार एसोसिएशन की आंतरिक चुनावी प्रक्रिया में लगातार हो रही अनियमितताओं और विवादों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एसोसिएशन के सभी बैंक खातों को अगले आदेश तक सीज (स्थगित) करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एसोसिएशन की मतदाता सूची के अंतिमीकरण में असफलता के चलते आया है।

न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश 27 मई 2025 को याचिका संख्या [रिट – सी 4425/2025] की सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका दो वकीलों द्वारा दायर की गई थी। कोर्ट ने 8 मई 2025 को जारी अपने पहले आदेश में चुनाव प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया था, जो तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से लागू नहीं हो सका।

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कोर्ट ने कहा कि ‘एल्डर्स कमेटी’ अब चुनावी प्रक्रिया में आगे भाग नहीं ले रही है, जिससे एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कोर्ट ने मतदाता सूची के सत्यापन व अंतिमीकरण के लिए एक छह सदस्यीय स्वतंत्र समिति गठित की है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

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श्री सी. बी. पांडे (अध्यक्ष) श्री एस. सी. कशिश श्री एन. के. पांडे डॉ. दीप्ति त्रिपाठी श्री जी. एल. यादव श्री अमित जायसवाल (ओजस)

यह समिति 1 जून 2025 से कार्य आरंभ करेगी और 6 जुलाई 2025 तक सदस्यता शुल्क और घोषणा पत्रों का सत्यापन कर मतदाता सूची का अंतिम रूप तैयार करेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से प्राप्त घोषणा पत्रों को मान्यता दी जाएगी और शेष सदस्य 15 जून 2025 तक अपना घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।

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कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसोसिएशन द्वारा संचालित सभी बैंक खातों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। केवल आवश्यक व्यय जैसे वेतन और आकस्मिक खर्च (जैसे किसी वकील की मृत्यु पर सहायता) कोर्ट की अनुमति से किए जा सकेंगे। इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाईकोर्ट शाखा, लखनऊ के मैनेजर को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट अब 7 जुलाई 2025 को अगली सुनवाई में मतदाता सूची की समीक्षा करेगी और चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित करेगी।

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