पक्षकार तैयार हों तो अंतिम सुनवाई से पहले नहीं हो सकता सजा का निलंबन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज की

1990 के जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी पवन कुमार पांडे की सजा निलंबित करने की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब दोनों पक्षों के वकील मुख्य अपील और पुनरीक्षण याचिका (रिविजन) पर गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर बहस करने के लिए पहले ही सहमत हो चुके हों, तो अपीलकर्ता को अपील पर बहस करने से पीछे हटने और केवल जमानत अर्जी पर जोर देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले के अंतिम निस्तारण में देरी करने की रणनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 26 जून 1990 का है, जब अंबेडकर नगर जिले के थाना बसखारी अंतर्गत एक व्यस्त बाजार में पीड़ित अनिल कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं। लगभग 35 वर्षों तक चले लंबे ट्रायल के बाद, अंबेडकर नगर के विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए. मामले)/अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-II) ने 4 जनवरी 2025 को पवन कुमार पांडे को दोषी ठहराया और 6 जनवरी 2025 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 307/149 और 427 के तहत अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए पांडे ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389 के तहत सजा निलंबन के आवेदन (सीएमए/आई.ए. संख्या 1/2025) के साथ आपराधिक अपील संख्या 346/2025 दायर की। वहीं, पीड़ित के पुत्र निर्भय सिंह ने सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास में बदलने की मांग करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 370/2025 दायर की। दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

अपीलकर्ता की दलीलें

अपीलकर्ता का पक्ष रख रहे वकीलों—श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा, श्री बृज मोहन सहाय, श्री विवेक कुमार त्रिपाठी, श्री आलोक वर्मा, श्री अतुल कृष्णा, श्री प्रज्ज्वल हर्ष और श्री प्रवीण कुमार यादव—ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता जेल में दो साल से अधिक की सजा काट चुका है, इसलिए अपील के अंतिम निस्तारण तक उसकी सजा निलंबित की जाए। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है और घटना के मुख्य प्रत्यक्षदर्शियों ने मौके पर उसकी मौजूदगी का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के 93 आपराधिक मामलों के इतिहास को रिजाइंडर हलफनामे में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है।

बचाव पक्ष ने बताया कि 93 मामलों में से अपीलकर्ता को केवल दो मामलों (वर्तमान मामले में सात साल और एक अन्य मामले में छह महीने) में सजा हुई है, जबकि बाकी मामलों में या तो वह बरी हो चुका है या जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों प्रभाकर तिवारी बनाम यूपी राज्य व अन्य और इंद्र प्रताप तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए वकीलों ने कहा कि यदि आपराधिक इतिहास की उचित व्याख्या कर दी जाए, तो केवल इसके आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।

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इसके अलावा, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पुरुषोत्तमन बनाम तमिलनाडु राज्य का संदर्भ देते हुए कहा कि “जब केवल सजा निलंबन के आवेदन पर सुनवाई निर्धारित हो, तो अभियुक्त के वकील से अपील पर गुण-दोष के आधार पर बहस करने के लिए तैयार रहने की उम्मीद नहीं की जाती है।” इस आधार पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से अपील पर बहस करने का निर्देश प्राप्त नहीं है और वे केवल सजा निलंबन के लिए आवेदन पर जोर दे रहे हैं।

राज्य और पीड़ित पक्ष की दलीलें

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता श्री विनोद कुमार शाही, एजीए-I श्री अनुराग वर्मा, राज्य वकील श्री अजीत सिंह, सुश्री आकांक्षा गुप्ता, श्री अनुराग सिंह, श्री देवांश विक्रम सिंह, श्री गौरव मेहरोत्रा और राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। वहीं, पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व श्री नदीम मुर्तजा ने किया।

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राज्य ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष 4 फरवरी 2026 के कोर्ट के उस आदेश में दर्ज प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकता, जिसमें मुख्य अपील और पुनरीक्षण याचिका पर बहस करने के लिए विशेष रूप से समय मांगा गया था।

महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक व अन्य में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए राज्य ने जोर दिया कि अदालती रिकॉर्ड अंतिम और प्रामाणिक होते हैं। इस फैसले में कहा गया था कि “सिद्धान्त पूरी तरह से तय है कि सुनवाई के दौरान क्या घटित हुआ, इस संबंध में फैसले में दर्ज अदालत के बयान अंतिम और सर्वमान्य होते हैं और कोई भी हलफनामे या अन्य साक्ष्यों के जरिए ऐसे बयानों को नकार नहीं सकता।” राज्य ने यह भी उद्धृत किया कि “फैसलों को मुकदमेबाजी के खेल में केवल गोटियां नहीं माना जा सकता।”

धारा 389 सीआरपीसी के दायरे को रेखांकित करते हुए अभियोजन पक्ष ने धन जी पांडे बनाम बिहार राज्य व अन्य का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था: “दोषसिद्धि के बाद, निर्दोषता की धारणा न्यायिक निर्धारण द्वारा समाप्त हो जाती है, और अपीलीय अदालत को धारा 389 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अत्यधिक सावधानी और संयम के साथ करना चाहिए।” राज्य ने यह भी तर्क दिया कि गंभीर अपराधों में सजा का निलंबन यांत्रिक तरीके से नहीं होना चाहिए, जिसके समर्थन में हरियाणा राज्य बनाम हसमत और ओम प्रकाश साहनी बनाम जय शंकर चौधरी मामलों का उल्लेख किया गया।

आपराधिक इतिहास पर रजनी बनाम पंजाब राज्य व अन्य का हवाला देते हुए अभियोजन ने कहा कि “जहां किसी आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 307 जैसे गंभीर अपराधों के कई आपराधिक मामले दर्ज हों, वहां ऐसा आपराधिक इतिहास जमानत न देने के पक्ष में भारी पड़ता है।” इसके अतिरिक्त, सीबीआई बनाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन का संदर्भ देते हुए बताया गया कि धारा 302 या 307 आईपीसी जैसे गंभीर मामलों में सजा निलंबन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाता है।

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पीड़ित के वकील ने अपीलकर्ता के दो साल से अधिक जेल में रहने के दावे को खारिज किया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हुए दिखाया कि गैर-जमानती वारंट जारी होने और असहयोग के कारण पांडे ट्रायल के दौरान केवल 35 दिन (18 अगस्त 1993 से 23 सितंबर 1993) ही जेल में रहा था। इस प्रकार उसकी कुल हिरासत अवधि केवल लगभग एक वर्ष और सात महीने ही है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

पुरुषोत्तमन मामले की नजीर को अलग बताते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि उस मामले में केवल सजा निलंबन की अर्जी सूचीबद्ध थी, जबकि वर्तमान मामले में मुख्य अपील, पुनरीक्षण याचिका और जमानत अर्जी तीनों एक साथ सूचीबद्ध थे। इसके अलावा, अपीलकर्ता के वकीलों ने स्वयं ही पूर्व में अपील पर बहस के लिए समय मांगा था।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि वकील मुख्य अपील या पुनरीक्षण याचिका पर बहस करने के लिए तैयार हैं, तो सजा निलंबन के आवेदन को अंतिम निस्तारण पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने माना कि कोर्ट का प्रयास अपील का शीघ्र निस्तारण करने का होना चाहिए और अपीलकर्ता को अपनी इच्छा से अंतिम सुनवाई को टालने या देरी करने की रणनीति अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

परिणामस्वरूप, मुख्य अपील या पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, हाईकोर्ट ने सजा निलंबन के आवेदन (सीएमए/आई.ए. संख्या 1/2025) को खारिज कर दिया और दोनों मामलों की अंतिम सुनवाई और निस्तारण के लिए 19 अगस्त 2026 की तिथि तय की।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: पवन कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या 346/2025
पीठ: जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा
निर्णय की तिथि: 28 जुलाई 2026

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