इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर सुनवाई अप्रैल 2025 तक टाली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में आगे के सर्वेक्षण करने की मांग करने वाली याचिका पर अपनी सुनवाई 15 अप्रैल, 2025 तक टाल दी। सुनवाई स्थगित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुपालन में लिया गया है, जो वर्तमान में देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर विवादों के संबंध में आदेश जारी करने से रोकता है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राखी सिंह द्वारा दायर एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका के संबंध में एक सत्र के दौरान स्थगन जारी किया, जो वाराणसी अदालत के समक्ष एक संबंधित मामले में वादी भी हैं। सिंह की याचिका में वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा 21 अक्टूबर, 2023 को दिए गए एक पुराने निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई द्वारा मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें वह क्षेत्र शामिल नहीं था, जहां कथित तौर पर ‘शिव लिंग’ स्थित है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में होनी है। व्यापक न्यायिक निर्देश और सुप्रीम कोर्ट में लंबित समीक्षा को देखते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल के मध्य तक आगे की चर्चा स्थगित करने का विकल्प चुना।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles