सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी

विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट ने छह साल हिरासत में रहने के बाद जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि 3,600 करोड़ रुपये के मामले की जांच अभी भी जारी है।

ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में है। उसकी गिरफ्तारी प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित हाई-प्रोफाइल घोटाले में उसकी संलिप्तता के आरोपों से जुड़ी थी।

जमानत देने का फैसला जेम्स द्वारा 25 सितंबर, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती देने के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जेम्स को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों और शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाएगा।

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