जीएसटी अधिकारियों द्वारा माल की गलत जब्ती को रद्द करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्य के अधिकारियों को व्यापारिक समुदाय को परेशान नहीं करना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता (श्री सूर्या ट्रेडर्स) (एक सुपारी उत्पाद) और एंकल (स्वीट सुपारी) का पंजीकृत डीलर था। सुपारी उत्पाद के नब्बे बैग दो अलग-अलग कर
