मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 438 (गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश) या 439 (जमानत के संबंध में हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां) के तहत आवेदनों पर सुनवाई नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
