हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट या नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की पीठ उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें विपक्षियों को दिनांक 12.09.2022 के अभ्यावेदन पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया
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