हाल ही में, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 1994 से पहले बीमा कंपनी एक माल वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत एम. प्रच्छक की पीठ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर
