सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत विवरण / अग्रिम सूचना के प्रकाशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके अनुसार इच्छित विवाह से 30 दिन पहले विवाह के पक्षों को अपने निजी विवरण प्रकाशित करने होंगे जो सार्वजनिक जांच के लिए खुले हैं। तत्काल याचिका में इच्छित विवाह

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