कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम द्वारा शासित मकान मालिक-किरायेदार विवाद मध्यस्थता योग्य हैं क्योंकि वे अधिकारों से उत्पन्न होते हैं। न्यायमूर्ति ई.एस. इन्दिरेश ने रिट याचिका में विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मकान मालिक-किरायेदार विवाद
