बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले में की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगी। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के अनुसार, 2019 अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करने से डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य
