हाल के ही एक निर्णय में, Supreme Court की डिवीजन बेंच, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ और माननीय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी शामिल थे, ने अवक्रय करार ;भ्पतम च्नतबींेम ।हतममउमदजद्ध से संबंधित अपना निर्णय दिया है। Supreme Court ने माना कि अगरएग्रीमेंट मंे लिखा है तो, फाइनेंसर बिना किसी नोटिस के सामान कब्जे में ले सकता है।
