मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) को 75 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने संबंधी पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए दिया।
हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को कानून के छात्र अरुणेश मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
छात्रसंघ चुनाव नहीं होने पर दायर की गई थी अवमानना याचिका
याचिकाकर्ता अरुणेश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सरकारी विश्वविद्यालय DAVV ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए।
हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित प्रधान पीठ ने 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद इंदौर पीठ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को प्रधान पीठ के आदेश का 75 दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सितंबर में प्रस्तावित थे चुनाव, लेकिन नहीं हुआ आयोजन
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर स्थित प्रधान पीठ के समक्ष जो शैक्षणिक कैलेंडर प्रस्तुत किया था, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि पूरे प्रदेश में सितंबर महीने में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे।
हालांकि, निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद अब तक चुनाव नहीं कराए गए।
अधिवक्ता गुरनानी के अनुसार, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछली बार छात्रसंघ चुनाव वर्ष 2017 में हुए थे।
