इलाहाबाद हाईकोर्ट: आरोप तय करने का आदेश अंतरिम नहीं है — NIA एक्ट की धारा 21 के तहत अपील डिवीजन बेंच के समक्ष पोषणीय

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत विशेष अदालत द्वारा आरोप तय करने का आदेश अंतरिम (इंटरलोकुटरी) आदेश नहीं है। अदालत ने इस निष्कर्ष के साथ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि व्यथित पक्ष को एनआईए एक्ट की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष वैधानिक अपील दायर करने का अधिकार उपलब्ध है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला याचिकाकर्ता सतेन्द्र सिवाल द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने विशेष न्यायाधीश, एनआईए, लखनऊ द्वारा सत्र ट्रायल संख्या 2126/2024 (केस क्राइम संख्या 2/2024) में 10 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।

यह आपराधिक मामला एटीएस पुलिस स्टेशन, लखनऊ में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121-ए और शासकीय गुप्तपात अधिनियम (ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट), 1923 की धारा 3, 5 और 9 के तहत दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत के आदेश को केवल इस सीमा तक चुनौती दी थी, जिसके तहत उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 121-ए के तहत आरोप तय किए गए थे।

पक्षों की बहस

मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही राज्य सरकार और यूपी एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की ओर से पेश हुए अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए-I) शिव नाथ तिहारी ने याचिका की पोषणीयता (मेंटेनेबिलिटी) पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास एनआईए एक्ट की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने वैधानिक अपील दायर करने का एक प्रभावी विकल्प मौजूद है, इसलिए अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका पोषणीय नहीं है। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य, संजय कुमार राय बनाम यूपी राज्य और एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई के फैसलों का हवाला दिया।

इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत तिवारी ने तर्क दिया कि वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की चार जजों की पीठ ने माना था कि आरोप तय करने का आदेश एक अंतरिम (इंटरलोकुटरी) आदेश होता है। उन्होंने कहा कि एनआईए एक्ट की धारा 21 अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपील पर स्पष्ट रूप से रोक लगाती है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहिद यूसुफ बनाम एनआईए, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने अयाज अहमद बनाम केंद्र शासित प्रदेश जेएंडके और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लोंधोनी देवी बनाम राज्य मामले में इसी सिद्धांत का पालन किया था। इसलिए एकल पीठ के समक्ष अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पोषणीय है।

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अदालत का विश्लेषण और तर्क

हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या एनआईए एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 121-ए के तहत आरोप तय करने का आदेश एनआईए एक्ट की धारा 21 के अर्थ में एक अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है या नहीं।

विभिन्न न्यायिक मिसालों का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि वी.सी. शुक्ला का फैसला निरस्त हो चुके विशेष अदालत अधिनियम, 1979 के संदर्भ में आया था, जहां विशेष अदालतों की अध्यक्षता हाईकोर्ट के वर्तमान जज करते थे और अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती थी। वी.सी. शुक्ला मामले में बहुमत के फैसले में यह देखा गया था:

“हम समझते हैं कि इस अधिनियम के तहत आरोप तय करने जैसे किसी अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान न करने का एक कारण यह रहा होगा कि यह उस उच्च पद की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ होता, जो इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश होते हैं और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वे अन्य हाईकोर्टों और इस अदालत द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद ही आरोप तय करते हैं।”

पी.एस. साथप्पन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड मामले में संविधान पीठ द्वारा तय सिद्धांतों को लागू करते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी फैसला उस विशिष्ट वैधानिक संदर्भ के प्रकाश में ही मिसाल बनता है जिसमें वह सुनाया गया हो। विशेष अदालत अधिनियम, 1979 का ढांचा एनआईए एक्ट की धारा 21 से काफी अलग था, जहां विशेष अदालतों की अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश करते हैं और अपील हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष होती है।

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फैसलों के विरोधाभास को सुलझाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी (पी) लिमिटेड बनाम सीबीआई में वी.सी. शुक्ला के फैसले का गहराई से परीक्षण किया था और उसकी व्याख्या करते हुए यह नियम तय किया था:

“इस प्रकार, हम कानून घोषित करते हैं कि आरोप तय करने का आदेश न तो पूरी तरह से अंतरिम (इंटरलोकुटरी) आदेश है और न ही अंतिम आदेश….”

दो अलग-अलग पीठों के विचारों में से कौन सा विचार प्रभावी होगा, इसे तय करने के लिए अदालत ने इवेको मैगीरस ब्रांडशुट्ज़टेक्निक जीएमबीएच बनाम निर्मल किशोर भारतीय मामले में दिए गए सिद्धांत को लागू किया:

“दूसरा विकल्प यह देखना है कि क्या बाद के फैसले में पिछले फैसले पर ध्यान दिया गया, उस पर विचार किया गया और उसकी व्याख्या की गई है; यदि नहीं, तो पिछला फैसला बाध्यकारी बना रहता है, जबकि यदि उत्तर सकारात्मक है, तो बाद वाला फैसला बाध्यकारी निर्णय बन जाता है।”

चूंकि एशियन रीसरफेसिंग मामले में तीन जजों की पीठ ने वी.सी. शुक्ला के फैसले पर स्पष्ट रूप से विचार किया था और उसकी व्याख्या की थी, इसलिए बाद का निर्णय ही कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इस स्थिति को संजय कुमार राय बनाम यूपी राज्य मामले में तीन जजों की पीठ ने पुनः दोहराया था, जिसमें कहा गया था:

“मधु लिमये मामले में प्रतिपादित कानून की सही स्थिति यह है कि आरोप तय करने या डिस्चार्ज से इनकार करने वाले आदेश न तो अंतरिम होते हैं और न ही अंतिम, और इसलिए वे सीआरपीसी की धारा 397(2) की रोक से प्रभावित नहीं होते हैं।”

हाईकोर्ट ने माना कि गुवाहाटी, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, तथा दिल्ली हाईकोर्ट के जिन फैसलों पर याचिकाकर्ता ने भरोसा जताया था, उनमें वी.सी. शुक्ला के फैसले को तो लागू किया गया था, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि एशियन रीसरफेसिंग में उसकी किस तरह व्याख्या की गई थी।

अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप तय करने का आदेश अंतरिम आदेश नहीं है। चूंकि एनआईए एक्ट की धारा 21 केवल अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपील को प्रतिबंधित करती है, इसलिए आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष वैधानिक अपील पूरी तरह से पोषणीय है।

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अदालत ने कहा कि जब डिवीजन बेंच के समक्ष वैधानिक अपील का मार्ग उपलब्ध है, तब एकल पीठ के समक्ष अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर सुनवाई करना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन होगा। तदनुसार, अदालत ने अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को एनआईए एक्ट की धारा 21 के तहत डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर करने की छूट दी।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: सतेन्द्र सिवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

वाद संख्या: मैटर्स अंडर आर्टिकल 227 नंबर 4289 ऑफ 2026

पीठ: जस्टिस सुभाष विद्यार्थी

निर्णय की तिथि: 13 अगस्त 2026

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