सभी साक्ष्यांकन गवाहों की अनुपलब्धता साबित किए बिना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 को लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने निर्णय दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 69 को यह स्थापित किए बिना वसीयत साबित करने के एक वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वेच्छा से नहीं चुना जा सकता कि कोई भी साक्ष्यांकन गवाह (अटेस्टिंग विटनेस) नहीं मिल सकता या पेश नहीं किया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के विभाजन डिक्री (पार्टीशन डिक्री) को बहाल कर दिया और माना कि कोई प्रोपाउंडर (वसीयत पेश करने वाला) प्रत्येक गवाह के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य प्रदान किए बिना केवल यह दावा करके साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की वैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार नहीं कर सकता कि साक्ष्यांकन गवाहों की मृत्यु हो चुकी है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद एक पारिवारिक उत्तराधिकार और संपत्ति विभाजन के दावे से जुड़ा है, जो मूल रूप से एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली कृषि और आवासीय संपत्तियों पर केंद्रित है। मूल संपत्ति स्वामी की मृत्यु वर्ष 1925 के आसपास हुई थी। उनकी तीन पत्नियां थीं: पहली पत्नी (पूर्व मृत), दूसरी पत्नी (पूर्व मृत) और तीसरी पत्नी (निःसंतान, जिनकी मृत्यु 18 सितंबर 1985 को हुई)।

पहली पत्नी की दो बेटियां थीं, जिनके कानूनी वारिस अपीलकर्ता हैं। दूसरी पत्नी की एक बेटी थी, जिनके चार बेटे प्रतिवादी पक्ष हैं।

1985 में तीसरी पत्नी की मृत्यु के बाद, अपीलकर्ताओं ने कृषि भूमि और घर की संपत्ति में 2/3 हिस्से की मांग करते हुए विभाजन का मुकदमा दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि तीसरी पत्नी की मृत्यु बिना कोई वसीयत बनाए (इंटेस्टेट) और निःसंतान हुई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(2)(b) के तहत, एक महिला द्वारा अपने पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति उसके पति के कानूनी वारिसों के पास समान शाखाओं में वापस चली जाती है।

प्रतिवादी पक्ष ने कृषि संपत्ति के विभाजन का विरोध करते हुए दावा किया कि तीसरी पत्नी ने 15 दिसंबर 1976 को एक पंजीकृत वसीयत (प्रदर्श B-13) निष्पादित की थी, जिसके माध्यम से पूरी कृषि भूमि दूसरी पत्नी की बेटी के चार बेटों के नाम कर दी गई थी। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ताओं को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) का एक जवाबी मुकदमा भी दायर किया।

ट्रायल कोर्ट (अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश-III, कोयंबटूर) ने माना कि वसीयत असंदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई थी और कानून के अनुसार साबित नहीं हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में 2/3 हिस्से के विभाजन की डिक्री जारी की और निषेधाज्ञा का मुकदमा खारिज कर दिया। अपील पर, मद्रास हाईकोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत वसीयत को बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(c) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत सख्त प्रमाण के बिना वसीयत को स्वीकार करने में गलती की। उन्होंने तर्क दिया कि वसीयत में नामित दो साक्ष्यांकन गवाहों में से किसी का भी परीक्षण नहीं किया गया। हालांकि एक गवाह की मृत्यु उसके बेटे के साक्ष्य से साबित हुई थी, लेकिन दूसरा गवाह मृत था या अनुपलब्ध था, यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य या खोज प्रयास पेश नहीं किए गए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दस्तावेज लेखक (कातिब) ने केवल एक कातिब के रूप में हस्ताक्षर किए थे, साक्ष्यांकन के इरादे (animus attestandi) से नहीं, इसलिए उन्हें साक्ष्यांकन गवाह नहीं माना जा सकता।

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प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पंजीकृत वसीयत तीसरी पत्नी के जीवनकाल के दौरान (वह इसके निष्पादन के बाद लगभग नौ साल जीवित रहीं) अपरिवर्तित रही। उन्होंने तर्क दिया कि एक लाभार्थी गवाह ने कहा था कि दोनों साक्ष्यांकन गवाहों की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर जिरह नहीं की गई थी। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 को सही ढंग से लागू किया गया था, जिसमें एक गवाह के बेटे ने अपने पिता के हस्ताक्षर की पहचान की और कातिब ने निष्पादन की गवाही दी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत के प्रमाण, क्षमता और संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़े प्रमुख कानूनी मुद्दों का विश्लेषण किया।

1. निष्पादन, साक्ष्यांकन और दस्तावेज लेखक की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(c) के तहत वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और उसकी उपस्थिति में कम से कम दो गवाहों द्वारा साक्ष्यांकन के प्रमाण की आवश्यकता होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 का आदेश है कि यदि कोई साक्ष्यांकन गवाह जीवित और उपलब्ध है तो कम से कम एक गवाह का परीक्षण किया जाना चाहिए।

एन. कमलम बनाम अय्यासामी (2001) और जानकी नारायण भोईर बनाम नारायण नामदेव कदम (2003) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक साक्ष्यांकन गवाह केवल तभी वसीयत साबित कर सकता है जब वह गवाह दोनों गवाहों द्वारा साक्ष्यांकन की वैधानिक आवश्यकता को पूरा कर सके।

“परीक्षित किए गए एक साक्ष्यांकन गवाह को अपने साक्ष्य में स्वयं के और दूसरे साक्ष्यांकन गवाह द्वारा वसीयत के साक्ष्यांकन को संतुष्ट करना होगा ताकि यह साबित हो सके कि वसीयत का विधिवत निष्पादन हुआ था। यदि परीक्षित गवाह अपने साक्ष्यांकन के अलावा दूसरे गवाह द्वारा वसीयत के साक्ष्यांकन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करता है, तो यह कम से कम दो गवाहों द्वारा वसीयत के साक्ष्यांकन से कम रह जाता है; इसका सीधा कारण यह है कि वसीयत के निष्पादन का अर्थ केवल वसीयतकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं की पूर्ति और प्रमाण है…”

दस्तावेज लेखक (कातिब) की गवाही को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एम.एल. अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एच.वी. वेंकट शास्त्री एंड संस (1969) पर भरोसा किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि साक्ष्यांकन के लिए साक्ष्यांकन के इरादे (animus attestandi) का होना आवश्यक है—यानी निष्पादन का गवाह बनने का इरादा।

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“यह आवश्यक है कि गवाह ने साक्ष्यांकन के इरादे से हस्ताक्षर किए हों, यानी यह साक्ष्य देने के उद्देश्य से कि उसने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा है या उससे उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य के लिए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता है, जैसे कि यह प्रमाणित करने के लिए कि वह एक लेखक (कातिब) है या पहचानकर्ता या पंजीकरण अधिकारी है, तो वह साक्ष्यांकन गवाह नहीं है…”

चूंकि दस्तावेज लेखक ने जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने केवल एक कातिब के रूप में हस्ताक्षर किए थे, न कि साक्ष्यांकन गवाह के रूप में, इसलिए उसके हस्ताक्षर को साक्ष्यांकन के रूप में नहीं गिना जा सकता था।

2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 का अनुचित उपयोग

साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 का विश्लेषण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसके शुरुआती शब्द, “यदि साक्ष्यांकन करने वाला कोई भी गवाह न मिले”, एक गैर-समझौता योग्य अनिवार्य शर्त हैं।

बाबू सिंह बनाम राम सहाय (2008) का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सख्त प्रमाण को शिथिल करने से पहले साक्ष्यांकन गवाह का परीक्षण न करने का कारण साबित होना चाहिए। हालांकि एक गवाह की मृत्यु उसके बेटे के माध्यम से स्थापित हुई थी, लेकिन प्रतिवादी दूसरे गवाह की मृत्यु या अनुपलब्धता के संबंध में कोई प्रमाण देने में विफल रहे—जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों की गवाही, या गांव के रिकॉर्ड—भले ही गवाही देने वाला व्यक्ति उसी गांव का था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने केवल एक इच्छुक लाभार्थी के अनिश्चित बयान के आधार पर अपीलकर्ताओं पर बोझ डालकर गलती की।

3. वसीयत करने की क्षमता और स्वतंत्र निर्णय

एच. वेंकटचल आयंगर बनाम बी.एन. थिमज्जम्मा (1959) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत स्थापित करने के मूलभूत परीक्षण को याद किया:

“फिर भी, वसीयत के प्रमाण से निपटते समय अदालत दस्तावेज़ों के प्रमाण के मामले की तरह ही जांच शुरू करेगी। प्रोउंडर (वसीयत पेश करने वाले) को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करके यह दिखाना होगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, कि वसीयतकर्ता प्रासंगिक समय पर स्वस्थ और सोचने-समझने की स्थिति में था, कि वह संपत्ति के निपटान की प्रकृति और प्रभाव को समझता था और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे।”

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हालांकि अपीलकर्ता भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 के तहत सकारात्मक मानसिक अक्षमता या धारा 61 के तहत प्रत्यक्ष धोखाधड़ी को साबित नहीं कर सके, लेकिन प्रतिवादी भी यह ठोस स्वतंत्र साक्ष्य देने में विफल रहे कि अनपढ़ वसीयतकर्ता दस्तावेज़ में दी गई विशिष्ट बातों को समझती थी।

4. बिना निवारण वाली संदिग्ध परिस्थितियां

संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में भरपुर सिंह बनाम शमशेर सिंह (2009) का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख कारकों की समीक्षा की:

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“वसीयत के निष्पादन के आसपास निम्नलिखित जैसी संदिग्ध परिस्थितियां पाई जा सकती हैं: (i) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर बहुत कांपते हुए और संदिग्ध हो सकते हैं या उसके सामान्य हस्ताक्षर प्रतीत नहीं होते हैं (ii) प्रासंगिक समय पर वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति बहुत कमजोर और शक्तिहीन हो सकती है (iii) बिना किसी कारण के प्राकृतिक वारिसों के लिए पर्याप्त प्रावधानों की अनुपस्थिति या उन्हें बाहर करने जैसी प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में वसीयत द्वारा संपत्ति का दिया जाना अप्राकृतिक, असंभाव्य या अनुचित हो सकता है (iv) निपटान वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और दिमाग का परिणाम प्रतीत नहीं हो सकता है (v) वसीयत के निष्पादन में प्रोपाउंडर प्रमुख भूमिका निभाता है (vi) वसीयतकर्ता को सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने की आदत थी (vii) वसीयत लंबे समय तक प्रकाश में नहीं आई (viii) आवश्यक तथ्यों का गलत विवरण।”

सुप्रीम कोर्ट ने नौ संचयी संदिग्ध परिस्थितियों की ओर इशारा किया जो प्रोपाउंडर द्वारा अनावृत रहीं:

  1. गलत बयानी कि संपत्ति तीसरी पत्नी की “स्व-अर्जित” संपत्ति थी, जबकि वह उसे अपने पति से विरासत में मिली थी।
  2. सौतेली बेटी को अपनी बेटी और उसके बेटों को अपने पोते के रूप में वर्णित करना, सौतेले रिश्ते को स्पष्ट किए बिना।
  3. पहली पत्नी की बेटियों की शाखाओं का अकारण पूर्ण बहिष्कार।
  4. एक साक्ष्यांकन गवाह का एक लाभार्थी का ससुर होना।
  5. दोनों साक्ष्यांकन गवाह तीन किलोमीटर दूर दूसरे गांव के निवासी थे।
  6. लाभार्थी शाखा का संपत्ति पर अनन्य कब्जा और व्यावहारिक नियंत्रण होना।
  7. दूसरी पत्नी की बेटी को अदालत में पेश न करना, जबकि वह जीवित और गवाही देने में सक्षम थी।
  8. मृत्यु से चार महीने पहले सौंपे जाने से पहले मूल वसीयत की अस्पष्ट हिरासत।
  9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 को लागू करने के लिए एक दोषपूर्ण आधार।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वसीयत (प्रदर्श B-13) तीसरी पत्नी की वैध अंतिम वसीयत साबित नहीं हुई। नतीजतन, उनकी मृत्यु बिना वसीयत बनाए हुई मानी गई।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2)(b) के तहत, अपने पति से विरासत में मिली संपत्ति पति के कानूनी वारिसों को हस्तांतरित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के प्रारंभिक आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें अपीलकर्ताओं को कृषि और आवासीय दोनों संपत्तियों में संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा पाने का हकदार घोषित किया गया, जबकि प्रतिवादियों का निषेधाज्ञा का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: पाज़हनाथल (मृतक) वारिसों के माध्यम से व अन्य बनाम अलमथाल (मृतक) वारिसों के माध्यम से व अन्य

वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 10169-10170 वर्ष 2013

पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह

निर्णय की तिथि: 13 अगस्त, 2026

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