तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डायमंड हार्बर से सांसद की याचिका पर यह आदेश जारी किया। बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने से रोक दिया गया था।
पीठ ने सुनाया फैसला
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तृणमूल सांसद को तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की थी अर्जी
इससे पहले 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सांसद राज्य संचालित एसएसकेएम (SSKM) अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे।
हाईकोर्ट का कहना था कि यदि बनर्जी विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड के सामने पेश होते, तो मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर अदालत यह तय कर पाती कि उन्हें विदेश में इलाज की आवश्यकता है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश
हाईकोर्ट के फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ही 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई पूरी कर नि

