बालिग महिला को अपनी पसंद से रहने, शादी करने और उच्च शिक्षा हासिल करने का अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक बालिग महिला अपने रहने की जगह, शादी और उच्च शिक्षा के संबंध में अपने फैसले खुद लेने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। कोर्ट ने इन विकल्पों को संविधान के तहत संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार माना है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अंखद की खंडपीठ ने एक 21 वर्षीय याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हुए राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न तो याचिकाकर्ता के माता-पिता और न ही राज्य उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध लौटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और पुलिस अधिकारियों को उसके परिवार द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट को बंद करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता एक 21 वर्षीय महिला है, जिसने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की है और वह हैदराबाद, तेलंगाना में अपने दत्तक माता-पिता के साथ रह रही थी। 15 जून, 2026 को उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वह अपने ममेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, जो उससे लगभग दस साल बड़ा है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाली याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक वह इस शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक उसके माता-पिता उसे आगे पढ़ने या विदेश जाकर पढ़ाई करने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। उसका कहना था कि वह एक बेहद रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखती है जहां उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और अपनी बात रखने की बहुत कम स्वतंत्रता थी। उसके जाने के बाद, उसके माता-पिता ने हैदराबाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किए जाने और पुलिस कार्रवाई के डर से याचिकाकर्ता ने सुरक्षा और अपने माता-पिता के पास लौटने के लिए किसी भी जबरदस्ती के खिलाफ निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत की कार्यवाही और पक्षों के तर्क

हालांकि माता-पिता को शुरू में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें अपने वकील के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता के पिता, जो लकवाग्रस्त हैं, और माँ दोनों अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। माँ ने एक व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा, और उसकी आगे की शिक्षा में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर छोड़ने की परिस्थितियों को समझने के लिए चैंबर में उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उससे विस्तार से बातचीत की। याचिकाकर्ता ने सभी सवालों के जवाब पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दिए। उसने स्पष्ट किया कि मर्जी के खिलाफ शादी और शिक्षा पर रोक की आशंकाओं के अलावा उसे अपने दत्तक माता-पिता से कोई शिकायत नहीं है, जिन्होंने दो महीने की उम्र से उसका पालन-पोषण किया है। हालांकि, उसने वास्तविक डर जताया कि उसके जैविक परिवार और समुदाय के कुछ सदस्य उसे हैदराबाद लौटने के लिए मजबूर कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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अलग-अलग बातचीत के बाद, कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता को आपस में बातचीत करने का मौका दिया। माता-पिता के लाख अनुरोधों और आश्वासनों के बावजूद, याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से दोहराया कि वह फिलहाल घर लौटने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके साथ नियमित संपर्क में रहेगी और उन्हें उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत का विश्लेषण और मुख्य टिप्पणियां

इन बातचीत के बाद, खंडपीठ ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा है और वह अपनी मर्जी से काम कर रही है। जजों ने उसे परिपक्व, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाली और अपने फैसलों के परिणामों के प्रति पूरी तरह से सचेत पाया। वर्तमान में मुंबई में एक पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही याचिकाकर्ता एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) में काम करती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किताबों और ऑनलाइन कंटेंट की समीक्षा करके खुद कमाती है।

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फैसला सुनाते हुए, जस्टिस गौतम ए. अंखद ने टिप्पणी की:

“वह एक वयस्क है, उसकी उम्र 21 वर्ष है और वह यह तय करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है कि वह कहाँ रहना चाहती है, क्या वह शादी करना चाहती है और क्या वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। ये व्यक्तिगत पसंद के मामले हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का हिस्सा हैं।”

कोर्ट ने आगे जोर दिया:

“न तो उसके माता-पिता और न ही राज्य उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर कर सकते हैं।”

अदालत ने माँ के हलफनामे में दिए गए आश्वासनों को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि ऐसे पारिवारिक आश्वासन किसी वयस्क की स्वतंत्र पसंद से ऊपर नहीं हो सकते।

अदालत का निर्णय

याचिकाकर्ता के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी आधार न पाते हुए, कोर्ट ने माना:

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“इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को गुमशुदा व्यक्ति के रूप में मानने या हैदराबाद लौटने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किसी भी दवाबकारी प्रक्रिया को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।”

हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और तेलंगाना पुलिस को कानून के अनुसार गुमशुदगी की रिपोर्ट को बंद करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके माता-पिता के घर लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और न ही आपराधिक कार्यवाही या किसी अन्य खतरे के तहत उस पर कोई दबाव बनाया जाना चाहिए।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: साफिया सुल्ताना बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 3151 ऑफ़ 2026
पीठ: कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अणखद
निर्णय की तिथि: 2 जुलाई, 2026

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