सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लंबित मामलों का डेटा मांगा; 35 साल पुराने मुकदमे को किया रद्द, कहा- ‘त्वरित सुनवाई एक मानवाधिकार’

सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों से लंबित एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि “आरोपी होने का टैग एक व्यक्ति को पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित करता है।” इस व्यक्तिगत राहत के साथ-साथ, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रणाली की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से हलफनामे के माध्यम से लंबित मामलों और विचाराधीन कैदियों का विस्तृत डेटा तलब किया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 19-02-1989 को जीआरपी रामबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता, जो उस समय एक पुलिस कांस्टेबल था, ने आरोप लगाया था कि कैलाश चंद्र कपरी (अपीलकर्ता) सहित पांच अन्य कांस्टेबलों ने पुलिस मेस में मैनेजर के साथ निकटता को लेकर हुए एक मामूली विवाद के बाद उनके साथ मारपीट की थी।

जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (बलवा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के साथ-साथ रेलवे अधिनियम की धारा 120 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। 1991 में आपराधिक मामला संख्या 545 दर्ज हुआ। कार्यवाही के दौरान दो सह-आरोपियों की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य को फरवरी 2023 में इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष 33 वर्षों तक कोई भी गवाह पेश करने में असमर्थ रहा।

अपीलकर्ता, जो घटना के समय 22 वर्ष का था और अब 59 वर्ष का हो चुका है, ने कार्यवाही रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 23 फरवरी 2006 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।

दलीलें और राज्य का पक्ष

उत्तर प्रदेश राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा सह-आरोपियों के साथ इसलिए नहीं बढ़ सका क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद अपीलकर्ता का स्थानांतरण उत्तराखंड राज्य में हो गया था और उसे समन तामील नहीं कराया जा सका। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 2021 तक ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे कोई समन जारी ही नहीं किया गया था और 35 वर्षों तक मामले को लंबित रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

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त्वरित सुनवाई के अधिकार पर कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने विश्लेषण किया कि क्या 35 साल की देरी ने अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य और ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि “तर्कसंगत रूप से त्वरित सुनवाई” न्याय का एक अनिवार्य हिस्सा है।

कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

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“त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मानवाधिकार भी है और कोई भी सभ्य समाज किसी आरोपी को इससे वंचित नहीं कर सकता। इसके अलावा, समाज की यह चिंता हमेशा होनी चाहिए कि वास्तविक अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले और एक आरोपी को भी अपने ऊपर लगे संदेह के बादलों को साफ करने और ‘आरोपी’ के टैग को हटाने का जल्द अवसर मिले।”

पीठ ने न्यायिक दिशानिर्देशों के निष्प्रभावी होने पर कहा:

“दिशानिर्देश केवल कागजों पर रह जाते हैं; दिशानिर्देश पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। इसका कारण भी बहुत सरल है। कोई भी अदालत दिशानिर्देशों का पालन करने की जहमत नहीं उठाती। वे पालन नहीं करते क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। इसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं बनाया जाता है।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को पूरी तरह रद्द कर दिया है।

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अदालत ने इस मामले को “अंशतः सुना गया” (Part-heard) रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से 13 जुलाई 2026 तक निम्नलिखित विस्तृत जानकारी मांगी है:

  1. न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या और उनकी अवधि।
  2. विचाराधीन कैदियों की संख्या और वे कितने समय से हिरासत में हैं।
  3. न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों और लंबित भर्ती प्रस्तावों की स्थिति।
  4. लंबित जमानत याचिकाओं का डेटा, विशेषकर वे मामले जहां आरोपी 5 वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं।

कोर्ट का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक तौर-तरीके (Modalities) विकसित करना है।

केस विवरण :

  • केस शीर्षक: कैलाश चंद्र कपरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
  • केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या [2026 की निर्धारित की जाने वाली] (SLP (Crl.) No. 6564 of 2026 से उत्पन्न)
  • पीठ: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां
  • दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

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