भूमि हस्तांतरण के मूल पक्षकारों द्वारा कार्यवाही शुरू करना कानूनन गलत: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन बिक्री रद्द करने के फैसले को पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978 (PTCL Act) के तहत जमीन की बिक्री को रद्द करने वाले अधिकारियों और हाईकोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही उन व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी जो स्वयं मूल हस्तांतरण (alienation) का हिस्सा थे। कोर्ट ने इसे उन मामलों से अलग बताया जहां कानूनी वारिस जानकारी के अभाव में देरी से अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद उस भूमि से संबंधित है जिसे 1977 में एक लाभार्थी को आवंटित किया गया था और 1981 में लैंड रेवेन्यू कोड के शेड्यूल E के तहत इसका ग्रांट सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इस सर्टिफिकेट की शर्तों के अनुसार, 1981-82 से शुरू होकर 15 वर्षों तक इस जमीन के हस्तांतरण पर रोक थी।

जमीन का पहला हस्तांतरण 1997 में हुआ, जब 15 साल की पाबंदी की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अपीलकर्ता, सीतम्मा ने 2003 में यह जमीन खरीदी। हालांकि, 2006-07 में अधिनियम की धारा 4 के तहत इस बिक्री को शून्य घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें कुछ विशेष हस्तांतरणों के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील श्री मंजुनाथ मेलेड ने तर्क दिया कि 1978 का अधिनियम संबंधित भूमि पर लागू नहीं होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहला हस्तांतरण ग्रांट के 15 साल बाद हुआ था और अपीलकर्ता एक बाद की खरीदार है। उन्होंने शकुंतला बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले के मिसाल का हवाला दिया।

दूसरी ओर, कर्नाटक राज्य के एडिशनल अटॉर्नी जनरल श्री अविष्कार सिंघवी ने तर्क दिया कि कार्यवाही शुरू करने में नौ साल की देरी महत्वपूर्ण नहीं है। सत्यन बनाम डिप्टी कमिश्नर एवं अन्य, विवेक एम. हिंदुजा एवं अन्य बनाम एम. अश्वथा एवं अन्य, और धर्म नाइका बनाम रामा नाइका एवं अन्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल देरी के आधार पर कार्यवाही को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि के संरक्षण के लिए बनाया गया एक लाभकारी कानून है।

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कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने माना कि 1978 का अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्हें “किसी न किसी बहाने उनकी जमीन से अलग होने के लिए लुभाया जा सकता है।”

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले के तथ्यों में एक “महत्वपूर्ण अंतर” पाया। पीठ ने देखा कि कार्यवाही शुरू करने वालों में मूल ग्रांटी के बेटे (प्रतिवादी संख्या 4 और 5) शामिल थे, जो 1997 में हुए पहले हस्तांतरण में खुद पक्षकार थे। उस समय उनकी आयु क्रमशः 35 और 25 वर्ष थी।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा:

“वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां कानूनी वारिस, मूल ग्रांट या बाद के हस्तांतरण से अनभिज्ञ होने के कारण लंबी देरी के बाद कार्यवाही शुरू कर रहे हों, और न ही यह मामला ग्राम समुदाय द्वारा अवैध हस्तांतरण के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का है।”

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पीठ ने आगे जोर दिया कि जो लोग अधिनियम के तहत कार्यवाही की मांग कर रहे थे, वे स्वयं 1997 में हुए उस हस्तांतरण का हिस्सा थे जो ग्रांट की 15 साल की प्रतिबंधात्मक अवधि समाप्त होने के बाद किया गया था।

अदालत का फैसला

मामले के “विशिष्ट तथ्यों” को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यवाही की शुरुआत को ही अवैध पाया। पीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए अधिकारियों और हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिन्होंने भूमि की बिक्री को शून्य घोषित किया था।

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केस विवरण:

  • केस टाइटल: सीतम्मा पत्नी स्वर्गीय सत्यप्पा बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य
  • केस नंबर: सिविल अपील नंबर (2026 की) (@ SLP(C) No.19635 of 2023)
  • पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
  • दिनांक: 07 मई, 2026

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