पवन खेड़ा की ट्रांजिट बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार; हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह कानूनी विवाद खेड़ा द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा के खिलाफ लगाए गए आरोपों से उत्पन्न हुआ है।

अधिवक्ता शुभोदीप रॉय के माध्यम से रविवार को दायर की गई इस याचिका में खेड़ा को मिली राहत को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

यह पूरा मामला 5 अप्रैल को शुरू हुआ था, जब पवन खेड़ा ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इन संपत्तियों का विवरण मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 9 अप्रैल को हुए असम विधानसभा चुनावों के शपथ पत्र में नहीं दिया गया था।

इन बयानों के बाद, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • धारा 175: चुनाव के संबंध में झूठा बयान देना।
  • धारा 35: शरीर और संपत्ति के निजी बचाव का अधिकार।
  • धारा 318: धोखाधड़ी (चीटिंग)।
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हैदराबाद का निवासी होने का हवाला देते हुए पवन खेड़ा ने 7 अप्रैल को गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की सीमित अवधि के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की, ताकि वे नियमित राहत के लिए असम की संबंधित अदालत में आवेदन कर सकें।

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा: “मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता ने सीमित ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए आधार प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की आशंका तर्कसंगत प्रतीत होती है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इसका समर्थन करती है।”

हाईकोर्ट ने खेड़ा को अस्थायी राहत देते हुए कई कड़ी शर्तें लागू की थीं:

  1. वित्तीय बांड: गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 1 लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलके भरने होंगे।
  2. जांच में सहयोग: याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा और जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा।
  3. यात्रा प्रतिबंध: सक्षम अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक।
  4. सार्वजनिक आचरण: एक सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते, खेड़ा को इस मामले के विषय में आगे कोई भी सार्वजनिक बयान देने से बचने का निर्देश दिया गया है, ताकि जांच प्रभावित न हो।
  5. अदालती प्रक्रिया: निर्धारित एक सप्ताह की अवधि के भीतर असम की सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में उचित राहत के लिए पहुंचना अनिवार्य है।
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सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार की इस अपील ने अब हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार और इन शर्तों को कानूनी जांच के दायरे में ला खड़ा किया है।

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