सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न हाईकोर्ट के सात पूर्व न्यायाधीशों को ‘सीनियर एडवोकेट’ (वरिष्ठ अधिवक्ता) का दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में हुई ‘फुल कोर्ट मीटिंग’ (पूर्ण न्यायालय बैठक) के दौरान लिया गया।
अधिसूचना का विवरण
रजिस्ट्रार (CDSA) देवेंद्र पाल वालिया द्वारा 19 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नामांकनों को 18 मार्च 2026 से प्रभावी माना गया है।
अधिसूचना में कहा गया है:
“18 मार्च 2026 को आयोजित फुल कोर्ट मीटिंग में, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने हाईकोर्ट के निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीशों को 18 मार्च 2026 से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है।”
सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित न्यायाधीशों की सूची
अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा पाने वाले पूर्व न्यायाधीशों के नाम वर्णानुक्रम में नीचे दिए गए हैं:
- श्री जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल: पूर्व न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट।
- सुश्री जस्टिस हर्षा नथालाल देवानी: पूर्व न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट।
- श्री जस्टिस एम.एस. रमेश: पूर्व न्यायाधीश, मद्रास हाईकोर्ट।
- श्रीमती जस्टिस मौना एम. भट्ट: पूर्व न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट।
- डॉ. (सुश्री) जस्टिस आर.एन. मंजुला: पूर्व न्यायाधीश, मद्रास हाईकोर्ट।
- श्री जस्टिस उमेश चंद्र ध्यानी: पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट।
- श्री जस्टिस विनोद चटर्जी कौल: पूर्व न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं का नामांकन अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act), 1961 की धारा 16 के तहत किया जाता है। यह धारा सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि यदि न्यायालय की राय में किसी अधिवक्ता की योग्यता, बार में उनकी प्रतिष्ठा, या कानून के विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर वे इस सम्मान के पात्र हैं, तो उन्हें ‘सीनियर एडवोकेट’ नामित किया जा सकता है।
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मूल्यांकन की एक तय प्रक्रिया का पालन करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के बाद, इन व्यक्तियों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर, वे स्वयं ‘वकालतनामा’ दाखिल नहीं कर सकते और बिना किसी जूनियर वकील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते।

