राहुल गांधी की कथित 2025 टिप्पणी पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली, इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 मार्च को करेगा अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी। यह याचिका संभल की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी। अब मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीत गोपाल की एकल पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से समय देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 25 मार्च निर्धारित कर दी।

यह याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की है। याचिका में संभल की निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने वर्ष 2025 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था। कथित रूप से उन्होंने कहा था, “हम अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं।”

याचिका में कहा गया है कि इस बयान से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार यह कथन जानबूझकर दिया गया एक देशविरोधी और राजद्रोहात्मक बयान है, जिसका उद्देश्य देश को अस्थिर करना है।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था। उस आदेश में अदालत ने कहा था, “Learned counsel for the petitioner(s) states that he wants to file a supplementary affidavit and prays for two weeks’ time for the same. Prayer is allowed.”

अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 मार्च को आगे की सुनवाई करेगा।

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