बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; याचिका वापस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत की अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले को सुनते हुए स्पष्ट किया कि वह इस याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

याचिका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की घोषणा करने वाले निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयान के संदर्भ में दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों को निर्देश देने की मांग की थी कि देशभर में बाबर, बाबरी मस्जिद या उससे मिलते-जुलते नामों पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक ढांचे के निर्माण, स्थापना या नामकरण पर रोक लगाई जाए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिका पर विचार करने से अनिच्छा जताई। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस ले ली।

READ ALSO  क्या अन्य राज्यों में दर्ज अपराध के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट की फ़ुल बेंच करेगी तय

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles