इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में भोजपुरी यूट्यूबर मनी मिराज को दी जमानत; शिकायतकर्ता की ओर से आपत्ति नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और मारपीट के आरोपों में आरोपी भोजपुरी यूट्यूबर एवं कॉमेडियन मनी मिराज उर्फ रामदी मिराज आलम को जमानत दे दी है। यह मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था।

आरोपी के विरुद्ध विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। मनी मिराज 6 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में था।

आवेदक की ओर से अदालत को बताया गया कि उसने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता से विवाह करने पर सहमति व्यक्त की है।

शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवाह के लिए “समझौता” हो गया है, इसलिए जमानत दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

READ ALSO  Sevayats of Banke Bihari Temple Raise Objections Regarding Involvement Of Local Administration In Temple Affairs Before The Allahabad High Court

न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 17 फरवरी के आदेश में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य के विरोध के बावजूद पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles