बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी के उस आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने अपने पासपोर्ट में नाम बदलकर योगेश जगदीश जोशी करने की मांग की है। जोशी पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है।
न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंंत्री की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि 18 फरवरी को जोशी के आवास पर पुनः सत्यापन किया जाए और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके बाद पासपोर्ट प्राधिकरण उनके नाम परिवर्तन के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेगा।
पीठ ने अभिनेता द्वारा बार-बार नाम बदलने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वह अंकशास्त्र या ज्योतिष में विश्वास करते हैं। न्यायमूर्ति घुगे ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, “आप अब तक तीन बार नाम बदल चुके हैं। उम्मीद है कि नए नाम के साथ अब कोई और मामला नहीं आएगा।”
अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता का मूल नाम सचिन जगदीशप्रसाद जोशी था, जिसे उन्होंने पहले सचिन जगदीशप्रसाद जोशी और अब योगेश जगदीश जोशी कर लिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे उनके पिता के नाम को ‘जगदीश’ से ‘J.’ करने की अनुमति नहीं देंगे।
“कम से कम अपने पिता का धन्यवाद कीजिए, उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है,” अदालत ने कहा।
जोशी ने अपने वकील सुजॉय कांतावाला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि जोशी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और वे सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र राजपत्र में अपना नाम आधिकारिक रूप से बदल लिया है।
अदालत ने माना कि चूंकि आपराधिक मामले में अभी तक ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए केवल मामला लंबित होना पासपोर्ट में नाम परिवर्तन से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता।
“जब तक किसी मामले में संज्ञान न लिया गया हो, तब तक वह पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता,” अदालत ने कहा।
जोशी को 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 2022 में जमानत मिल गई थी। वकील कांतावाला ने अदालत को बताया कि अब याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल एक मामला लंबित है, बाकी सभी—including PMLA cases—निपट चुके हैं।
अदालत ने अंत में स्पष्ट किया कि अब याचिकाकर्ता द्वारा और नाम बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
“अब याचिकाकर्ता की नाम बदलने की अतृप्त इच्छा समाप्त हो चुकी है। आगे से वे योगेश जगदीश जोशी नाम से ही जाने जाएंगे,” न्यायालय ने कहा।

