सुप्रीम कोर्ट ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम दिशानिर्देश, 2026’ को किया अधिसूचित; फुल कोर्ट की मंजूरी के बाद 2023 के नियम बदले गए

सुप्रीम कोर्ट ने “सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए दिशानिर्देश, 2026” (Guidelines for Designation of Senior Advocates by the Supreme Court of India, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। 11 फरवरी, 2026 को जारी यह अधिसूचना 2023 के पिछले दिशानिर्देशों का स्थान लेगी। यह बदलाव शीर्ष अदालत द्वारा जितेंद्र @ कल्ला बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) और अन्य (2025 INSC 667) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुपालन में किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा 10 फरवरी, 2026 को आयोजित एक फुल कोर्ट मीटिंग में इन नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई।

पदनाम के लिए स्थायी समिति (Permanent Committee)

2026 के नए दिशानिर्देशों के तहत, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम से संबंधित सभी मामलों को एक स्थायी समिति द्वारा निपटाया जाएगा, जिसे “वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति” (Committee for Designation of Senior Advocates) के रूप में जाना जाएगा।

समिति का गठन:

  • अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
  • सदस्य: सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश

यह समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी और साल में कम से कम एक बार पदनाम प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसके पास एक स्थायी सचिवालय (Permanent Secretariat) होगा।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

गाइडलाइन्स में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के इच्छुक वकीलों के लिए विशिष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  1. अनुभव (Standing): एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, या एक अधिवक्ता और जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य (जिसकी योग्यता जिला न्यायाधीश के समान हो) के रूप में संयुक्त रूप से 10 वर्ष का अनुभव।
  2. प्रैक्टिस: उम्मीदवार मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो। हालांकि, दिशानिर्देशों में यह नोट किया गया है कि विशेष ट्रिब्यूनल में डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले आवेदकों को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति की सीमा के संबंध में रियायत दी जा सकती है।
  3. आयु: आवेदक की आयु 45 वर्ष पूरी होनी चाहिए, जब तक कि फुल कोर्ट द्वारा इस आयु सीमा में छूट न दी जाए।
  4. पूर्व आवेदन: आवेदक का पिछला आवेदन पिछले दो वर्षों के भीतर सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट द्वारा खारिज नहीं किया गया हो, या पिछले एक वर्ष के भीतर उसे स्थगित (deferred) न किया गया हो।
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पदनाम की प्रक्रिया

सचिवालय आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नोटिस प्रकाशित करेगा। इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन को भी दी जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा।

आवेदन प्राप्त होने के बाद, सचिवालय उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा, आचरण और सत्यनिष्ठा पर प्रासंगिक डेटा संकलित करेगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को अन्य हितधारकों (stakeholders) से सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा।

फुल कोर्ट द्वारा मूल्यांकन

फुल कोर्ट उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर प्रत्येक आवेदन की जांच करेगा और उम्मीदवार की “क्षमता, बार में प्रतिष्ठा (standing at the Bar), या कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव” का समग्र मूल्यांकन करेगा। दिशानिर्देशों में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्दिष्ट किए गए हैं:

  • क्षमता (Ability): इसमें कानून का गहरा ज्ञान, वकालत कौशल, कानून पर लेख और टिप्पणियां लिखना, और न्यायिक निर्णयों की तर्कसंगत आलोचना करने की क्षमता शामिल है।
  • बार में प्रतिष्ठा: कोर्ट गुणों का मूल्यांकन करेगा जैसे कि मामलों का संचालन करते समय निष्पक्षता, न्यायाधीशों और बार के सदस्यों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, मर्यादा बनाए रखना, मुख्य रूप से कोर्ट के एक अधिकारी के रूप में कार्य करना, पेशेवर नैतिकता का पालन, कनिष्ठ वकीलों का मार्गदर्शन, प्रो बोनो (निःशुल्क) कार्य, और ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की सामान्य प्रतिष्ठा।
  • विशेष ज्ञान: कानून की विशिष्ट शाखाओं जैसे मध्यस्थता (Arbitration), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, कंपनी लॉ, बौद्धिक संपदा कानून, कर कानून आदि में विशेषज्ञता।
  • कोई आपराधिक इतिहास नहीं: उम्मीदवार को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो, नैतिक अधमता (moral turpitude) या कोर्ट की अवमानना से जुड़े अपराधों के लिए दंडित नहीं किया गया हो, या किसी बार काउंसिल द्वारा कदाचार के लिए दंडित नहीं किया गया हो।
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मतदान और निर्णय प्रक्रिया

दिशानिर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि पदनाम के संबंध में निर्णय “सर्वसम्मति से” (by consensus) लिया जाएगा। यदि सर्वसम्मति संभव नहीं है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। नियमों में कहा गया है कि “असाधारण स्थिति में गुप्त मतदान (secret ballot) का सहारा लिया जाएगा, जिसके लिए कारण रिकॉर्ड किए जाएंगे।”

अन्य प्रमुख प्रावधान

  • पूर्व न्यायाधीश: पूर्व मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट्स के न्यायाधीश पदनाम के लिए अनुरोध पत्र (letters of request) प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी पूर्णकालिक असाइनमेंट रखने वाले न्यायाधीशों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वे उस पद पर हैं।
  • स्वतः संज्ञान (Suo Motu): फुल कोर्ट के पास किसी योग्य अधिवक्ता को बिना आवेदन के भी (de hors an application) नामित करने की सिफारिश करने की शक्ति बरकरार है, बशर्ते उनकी सहमति हो।
  • समीक्षा और वापस लेना (Review and Recall): यदि कोई वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे आचरण का दोषी पाया जाता है जो उसे पदनाम के लिए अयोग्य बनाता है, तो सुनवाई का अवसर देने के बाद फुल कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और पदनाम वापस ले सकता है।
  • स्थगित/अस्वीकृत मामले: जिन उम्मीदवारों के मामलों पर अनुकूल विचार नहीं किया गया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने के लिए दो साल का इंतजार करना होगा, जबकि जिनके मामले स्थगित (deferred) किए गए हैं, उन्हें एक साल का इंतजार करना होगा।

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