मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ₹1.5 करोड़ के आयकर जुर्माने को चुनौती दी थी। यह जुर्माना 2015–16 के वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त आय की कथित रूप से गैर-प्रकटीकरण को लेकर लगाया गया था।
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता और तमिऴग विजयर कषगम (TVK) प्रमुख विजय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए ₹1.50 करोड़ के जुर्माने को चुनौती दी थी।
यह मामला अभिनेता विजय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में अर्जित अतिरिक्त आय के कथित गैर-प्रकटीकरण से संबंधित है। आकलन कार्यवाही के दौरान विभाग ने यह पाया कि विजय ने कुछ आय का खुलासा नहीं किया, जिसके आधार पर उन्हें आयकर अधिनियम के तहत ₹1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
विजय ने 2022 में मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था और तर्क दिया था कि आयकर विभाग ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था। न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार रामामूर्ति की एकल पीठ ने पिछले महीने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने विजय की याचिका खारिज कर दी और आयकर विभाग के आदेश को बरकरार रखा।
यह स्पष्ट नहीं है कि विजय अब इस निर्णय को उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देंगे या नहीं।

