दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज की, भाजपा नेता सतीश उपाध्याय की 2025 चुनाव जीत को दी वैधता

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा, “याचिका खारिज की जाती है।” इस फैसले का विस्तृत कारण बताते हुए निर्णय की प्रति अभी जारी नहीं हुई है।

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 39,564 मतों के बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद भारती ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर उपाध्याय पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण (corrupt practices) का आरोप लगाया था।

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याचिका में यह भी दावा किया गया था कि भाजपा नेता उपाध्याय के खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी (FIR) लंबित थी, जिसे नामांकन के समय सही तरीके से उजागर नहीं किया गया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने भारती की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले का विस्तृत विश्लेषण विस्तृत आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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