बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ‘लीव एंड लाइसेंस’ एग्रीमेंट में संपत्ति का उपयोग ‘आवासीय’ (Residential) बताया गया है, तो किरायेदार (Licensee) द्वारा उसका व्यावसायिक (Commercial) उपयोग करने से एग्रीमेंट की प्रकृति नहीं बदल जाती। इसके साथ ही, अदालत ने प्रतिवादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि
