उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज मामले में सीतारगंज नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
दुबे ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अशिष नैथानी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद दीपक गुप्ता को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने दुबे के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
याचिका में दुबे ने कहा है कि गुप्ता ने उनके खिलाफ 3 दिसंबर को मामला दर्ज कराया, जिसके बाद सीतारगंज पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते छेड़छाड़ किया गया वीडियो प्रसारित किया जा रहा है।
कोर्ट ने दुबे को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं और मामले में अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2026 तय की है।
फिलहाल हाईकोर्ट ने गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

