इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी विश्वविद्यालय के भीतर संचालित स्व-वित्तपोषित (Self-Financing) संस्थानों के कर्मचारी, विशिष्ट सेवा नियमावली या वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी संस्थान का विश्वविद्यालय का “अभिन्न अंग” होना मात्र उसे
